ग्रामीण आवास न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य उन आवासहीन परिवारों को पक्के मकान की सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ₹120,000 से ₹130,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि आप योजना की सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा।
Chhattisgarh Gramin Awas Nyay Yojana
केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे ही परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है।
इस योजना का संचालन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पंजीकरण करना होता है, जिसके बाद विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और पात्र पाए जाने वाले परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है।
योजना का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों के परिवारों को ₹120,000 और पहाड़ी क्षेत्रों के परिवारों को ₹130,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
पात्रता
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनकी आय ₹200,000 से कम है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- पंचायत विभाग से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को पंचायत विभाग में जमा करें।
- आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर आपको योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।